PM Kisan Yojana 2022-23 : कैसे होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, इस जांच में किसानों का क्या है फायदा?

 

PM Kisan Yojana 2022-23 : कैसे होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, इस जांच में किसानों का क्या है फायदा?




PM Kisan Yojana : जांच में अगर आप इस स्कीम के नियमों के अनुसार, पात्र नहीं पाए जाते हैं तो आपके खाते में जमा हुई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई भी की जाती है.



प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई गई तमाम योजनाओं में सबसे लोकप्रिय है. इस स्कीम के तहत देश के किसानों को आर्थिक रूप से मदद की जाती है. केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष देश के किसानों के खाते में 6 हजार रुपये डालती है. यह रकम 2-2 हजार रुपये के तीन किस्तों में किसानों तक पहुंचती है. पिछले कुछ किस्तों में देखा गया कि कई फर्जी किसान इस स्कीम में शामिल होकर इसका लाभ उठा रहे थे. सरकार ने अब जांच कर ऐसे किसानों इस स्कीम से बाहर कर रही है, जो इसके पात्र नहीं हैं. इसके लिए लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है.

कई राज्यों में ऐसे किसान बड़ी संख्या में निकले, जो पीएम किसान स्कीम के पात्र नहीं थे. केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा कि जो पैसे उनके खाते में भेजे गए हैं, उसकी वसूली की जाए. अब फर्जी किसान इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाएं, इसके लिए अब फील्ड वेरिफिकेशन बड़े स्तर पर किया जा रहा है. इससे फर्जी किसान इस स्कीम से बाहर हो जाते हैं और जो वास्तव में किसान हैं उन्हें इसका फायदा मिलता रहता है.

वेरिफिकेशन में किसकी जांच

किसान जो अपने आवदेन के साथ जानकारी अटैच करते हैं, उससे जुड़ी जानकारियां अब फिजकली जांच की जा रही है. वेरिफिकेशन के दौरान किसानों के राजस्व में भूमि रिकॉर्ड, उनके टैक्सपेयर होने न होने संबंधित जांच की पुष्टि की जाती है. इसके बाद ही तय होता है कि आगे भी योजना का लाभ किसान को दिया जाए या नहीं.

सरकार वापस ले लेती है पैसा

जांच में अगर आप इस स्कीम के नियमों के अनुसार, पात्र नहीं पाए जाते हैं तो आपके खाते में जमा हुई राशि की वसूली के लिए कार्रवाई भी की जाती है. पिछली किस्त में 33 लाख ‘फर्जी किसान’ चिन्हित हुए थे. मोदी सरकार ने कहा है कि सालाना 6 हजार रुपये सिर्फ उन्हीं किसानों के खातों में डाले जाएंगे, जिनके नाम से खेत-खसरा होगा


इन किसानों को नहीं मिलता है पीएम किसान स्कीम का लाभ

  • पीएम किसान स्कीम के तहत ऐसे किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
  • किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं.
  • मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद.
  • ये लोग स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों.
  • केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी इससे बाहर रहेंगे.
  • पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले किसानों को फायदा नहीं मिलेगा.
  • 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी लाभ नहीं.
  • पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील और आर्किटेक्ट योजना से बाहर होंगे.
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