PM Kisan की आने वाली है 11वीं किस्त, क्या बिना eKYC के मिलेगी?
सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000/- प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के दौरान 1.30 लाख करोड़ रुपये दिए गए।
पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi 2022) की 11वीं किस्त कब आएगी? पीएम किसान का पैसा खाते में आएगा या नहीं? अगली किस्त यानी अप्रैल-जुलाई का 2000 रुपया कहीं लटक तो नहीं जाएगा? ऐसे तमाम सवाल, आजकल गांव की चौपालों, चाय-पान की दुकानों में किसानों के बीच आम है। इन सवालों के सही जवाब ढूढ़ने से पहले आपको बता दें कि राज्य सरकारों ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है। अगर आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो पाएंगे कि अभी Waiting for approval by state दिखा रहा है। यानी अभी विलंब है।
वहीं, पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी को लेकर एक संदेश फ्लैश हो रहा है। संदेश में लिखा गया है कि PM KISAN के पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। कृपया, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए अपने निकटतम सीएससी यानी आधार सेवा केंद्रों से संपर्क करें। ओटीपी प्रमाणीकरण के माध्यम से आधार आधारित ईकेवाईसी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। सभी PM KISAN लाभार्थियों के लिए eKYC की समय सीमा 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है। फिलहाल अभी यह सुविधा बंद है। बहुत हद तक संभव है कि पिछली बार की तरह इस बार भी बिना ई-केवाईसी के 11वीं किस्त किसानों के खातों में भेज दी जाए।
बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी भूमि धारक किसान परिवारों को 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000/- प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के दौरान 1.30 लाख करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में सीधे हस्तांतरित की गई।
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 11.78 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल 1.82 लाख करोड़ रुपये इन किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। हालांकि पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक इस योजना से 12.50 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।
भी नहीं मिलेगा योजना का लाभ
वहीं, जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं हैं। ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।
यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल सकता।
ये भी हैं अपात्र
अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोग भी आते हैं
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