PM Kisan 11 th Installment today news: 24 अप्रैल को पीएम किसान की 11वीं किस्त ?

 PM Kisan 11 th Installment today news: 24 अप्रैल को पीएम किसान की 11वीं किस्त ?



PM Kisan 11 th Installment : पीएम किसान की 11 वीं किस्त (PM Kisan 11 th Installment) किसान के खाते में अप्रैल महीने तक आ सकती है। किसानों का अब इन्तजार खत्म होने वाला है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर पीएम किसान 11 वीं किस्त (PM Kisan 11 th Installment) का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज इस लेख में जानते हैं पीएम किसान 11 वीं किस्त (PM Kisan 11 th Installment) का पैसा कब जारी होगा और किन किन कारणों से पीएम किसान 11 वीं किस्त का पैसा रुक सकता है।


24 अप्रैल को आ सकती है 11 th Installment


पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 11 वीं किस्त (PM Kisan 11 th Installment) को लेकर बड़ा बयान आ गया है। अब पीएम किसान की 11 वीं किस्त (PM Kisan 11 th Installment) 24 अप्रैल को किसानों के खाते में आ सकती है। जल्द किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त आएगी जिसका किसान बड़ी बेसब्री से इन्तजार कर रहे थे। इस योजना के चलते किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये की राशि भेजी जाती है।



इन कारणों से 11 वीं किस्त का पैसा रुक सकता है

अगर आपके पीएम किसान स्टेटस में आधार कार्ड नॉट वेरिफाइड लिखा है तो आपका पैसा रुक सकता है।

अगर आपका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं है तो आपका पैसा रुक सकता है।

अगर आप KYC नहीं करवाते हैं तो आपका पैसा रुक सकता है।


पीएम किसान योजना की आती है इस तरह किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) किसानों को तीन समान किश्तों में 6000 रुपये का वार्षिक नकद प्रदान करती है। पहली किस्त अप्रैल-जुलाई के बीच है दूसरी किस्त अगस्त-नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर-मार्च के बीच दी जाती है।


पीएम किसान योजना छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए है?

शुरुआत में जब पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) शुरू की गई थी। इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए स्वीकार्य था जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। इस योजना को बाद में जून 2019 में संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों के लिए योजना कर दी।


PM Kisan Yojana से किसे बाहर रखा गया है?


PM Kisan Yojana से बाहर किए गए लोगों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और आयकर का भुगतान करने वाले भी इस लाभ के लिए पात्र नहीं हैं।

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